चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी और दो अन्य डायरेक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी मानते हुए झटका दिया है। कोर्ट ने अनिल और दो अन्य डायरेक्टर्स को टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन के बकाया भुगतान मामले में अवमानना का दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अनिल अंबानी और अन्य दो डायरेक्टर्स सतीश सेठ (रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन) और छाया वीरानी (चेयरमैन, रिलायंस इंफ्राटेल) को एरिक्सन इंडिया को 4 हफ्तों के भीतर 453 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। यदि वे यह राशि नहीं देते हैं तो उन्हें एक महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। सभी पर एक करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
गौरतलब है कि अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की तरफ से दायर तीन अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। जस्टिस आर एफ नरीमन और विनीत सरन की बेंच ने 13 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
एरिक्सन इंडिया ने आरोप लगाया था कि रिलायंस (अनिल अंबानी) समूह के पास राफेल विमान सौदे में निवेश के लिये रकम है लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाया का भुगतान करने में असमर्थ बता रहे हैं। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने इस आरोप से इनकार किया था। अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बड़े भाई मुकेश अंबानी ने नेतृत्व वाली रिलायंस जियो के साथ संपदा की बिक्री का सौदा विफल होने के बाद उनकी कंपनी दिवालियेपन के लिये कार्यवाही कर रही है ऐसे में रकम जुटाना मुश्किल हो रहा है।
फैसले के बाद रिलायंस समूह की ओर से एक बयान में कहा गया कि हम फैसले का सम्मान करते हैं और इसका पालन करेंगे। उधर, फैसले के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में गिरावट देखी गई।