चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. आर्थिक राजधानी मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसपर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि, ‘अभी जितने पेड़ कट गए तो ठीक लेकिन आगे पेड़ नहीं कटेंगे।’
बता दें पिछले करीब एक हफ्ते से पेड़ काटने के मामले में मुंबई की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। आम जनता समेत बॉलीवुड कलाकारों ने भी पेड़ काटने का विरोध किया था, जिन्हें कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया है। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आरे कॉलोनी के 2,646 पेड़ों को काटने की इजाजत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 अक्टूबर तक पेड़ों की कटाई पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, ‘वह इस मामले की जांच करेंगे और आगे अपनी बात कहेंगे।’
Supreme Court asks Maharashtra Government to not cut more trees at #Aarey Colony. Solicitor General Tushar Mehta appearing for Maharashtra Government assures the bench that henceforth no trees will be cut. pic.twitter.com/oLSzCZsXcY
— ANI (@ANI) October 7, 2019
कोर्ट ने यह भी कहा है कि, ‘यदि ये गलत है तो गलत है, चाहे एक प्रतिशत ही क्यों ना हो।’ साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा मांगा है और मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि, ‘महाराष्ट्र सरकार रिपोर्ट दे और कोर्ट को बताए कि अबतक आरे कॉलोनी में कितने पेड़ काटे गए हैं?’ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि, ‘अब सरकार कोई पेड़ नहीं काटेगी।’ अब इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।