चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के चार दोषियों में शामिल पवन कुमार की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। इसके साथ ही न्यायाधीश सुरेश कुमार ने पवन के वकील एपी सिंह पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 25000 का जुर्माना भी लगाया है।
मामले में फांसी की सजा पाए दोषी ने बुधवार को याचिका दाखिल की थी। इसमें उसने वारदात के वक्त खुद को नाबालिग बताया था। वहीं निर्भया की मां आशा देवी ने दोषी पवन की याचिका खारिज होने के बाद कहा है कि, ‘मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। मैं बहुत खुश हूं।’
CORRECTION: Court hasn’t adjourned matter. Delhi HC Justice Suresh Kr imposed Rs 25,000 fine on AP Singh, lawyer of convict Pawan Kr Gupta, for wasting court’s time&trying to play “hide & seek” by not showing up for hearing; also asked Delhi Bar Council to take action against him https://t.co/ij2qtP1mlM
— ANI (@ANI) December 19, 2019
बता दें दोषी पवन की याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। गुरुवार को अदालत ने इस मुद्दे पर सुनवाई 24 जनवरी तक टालने का आदेश दिया था, लेकिन निर्भया के घरवालों के विरोध के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई गुरुवार को ही करने का फैसला लिया।
Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang rape victim: I welcome today’s decision. It is very important to teach lesson to such people. I am happy. https://t.co/f84eDoM0UA pic.twitter.com/Ha04ADJKWg
— ANI (@ANI) December 19, 2019
गौरतलब है कि, 16 दिसंबर, 2012 की रात दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा (निर्भया) से 6 लोगों ने चलती बस में दरिंदगी की थी। कई गंभीर जख्मों के कारण 29 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को फांसी हो सकती है।