चैतन्य भारत न्यूज।
नई दिल्ली। हार्दिक पटेल के आम चुनाव में उतरने पर एक बार फिर संकट के बादल हैं। 2015 में गुजरात के पाटीदार आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका पर शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
तय प्रक्रिया के तहत ही होगी सुनवाई
पाटीदार आंदोलन से कांग्रेस में शामिल हुए गुजरात के नेता हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने की अर्जी पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तय प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई होगी। ऐसे में हार्दिक पटेल का चुनाव लड़ना मुश्किल है।
4 अप्रैल नामांकन की आखिरी तारीख
बता दें जामनगर लोकसभा सीट पर नामांकन के लिए 4 अप्रैल आखिरी तारीख है, ऐसे में शीर्ष अदालत की ओर से मामले की सुनवाई से इनकार से साफ है कि हार्दिक अब चुनावी मैदान में नहीं उतर सकेंगे।
ट्वीट कर बीजेपी पर साधा था निशाना
बता दें इससे पहले हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा था, उन्होंने लिखा ”गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, चुनाव तो आते हैं जाते हैं लेकिन संविधान के खिलाफ बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पच्चीस साल के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं पर मुकदमें हैं, सजा भी हैं, लेकिन कानून सिर्फ हमारे लिए है”।