चैतन्य भारत न्यूज
अहमदाबाद: पाटीदार आंदोलन के नेता और हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हार्दिक के सभी अरमानों पर पानी फिर गया। बता दें गुजरात हाईकोर्ट ने ये फैसला हार्दिक पटेल पर दंगा भड़काने के आरोप में सुनाया है।
क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे हार्दिक?
गुजरात लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। पिछली सुनवाई के दौरान हार्दिक पटेल ने कहा था कि, ‘अगर उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।’ लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए हार्दिक के पास बहुत ही कम समय बचा है। हार्दिक ने कांग्रेस में शामिल होने से चार दिन पहले ही हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में यह अपील की थी कि उन्हें देशद्रोह के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी जाए। लेकिन अब हाईकोर्ट ने हार्दिक की यह अपील खारिज करते हुए उनकी सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
हार्दिक पटेल को हुई थी 2 साल की सजा
गौरतलब है कि 23 जुलाई 2015 को हार्दिक को राज्य के महेसाणा जिले के विसनगर में एक आरक्षण रैली के दौरान हुई हिंसा और तत्कालीन स्थानीय भाजपा विधायक रिषिकेश पटेल के कार्यालय पर हमले और तोड़फोड़ के मामले में पिछले साल 25 जुलाई को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही हार्दिक पर जुर्माना भी लगाया गया था। नियम के अनुसार दो साल या उससे अधिक की सजा वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।