चैतन्य भारत न्यूज
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब से कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानें बंद रहेंगी और सिर्फ इससे बाहर की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने अत्यंत जोखिम श्रेणी के तहत आने वाली दुकानों के कर्मचारियों को अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी है, और इन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से लोगों के संपर्क में आने से मना किया गया है।
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SOP on preventive measures in markets to contain spread of #COVID19 released.https://t.co/kcgRvHJfB9 pic.twitter.com/icXcJHEXmt
— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) November 30, 2020
मंत्रालय ने बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से केवल जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइज और मास्क के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई गाइडलाइन में कहा है कि, ऐसे व्यक्ति जो जोखिम वाले आयु वर्ग में हैं, जैसे कि 65 साल से अधिक आयु के लोग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से नीचे के बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलें। लोग केवल जरूरी कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकलें। हाई रिस्क श्रेणी वाली दुकानों को कम से कम लोगों के संपर्क में आने के साथ दुकान का संचालन करने के लिए कहा गया है।
दुकानों को खोलने से पहले करना होगा सैनेटाइज
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, वो इन सभी दिशा-निर्देशों को लागू करने के संबंध में मार्केट ओनर एसोशिएसन से संपर्क भी करेगा। नई गाइडलाइन इस प्रकार है-
- अब से दुकानदारों को दुकान खोलने के पहले अंदर के सभी जगहों को सैनेटाइज करना है।
- दुकान के उन जगहों को भी समय-समय पर सैनेटाइज करने के लिए कहा गया है जो अधिकांश ग्राहकों के संपर्क में आती है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने अत्यंत जोखिम श्रेणी के तहत आने वाली दुकानों के कर्मचारियों को अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी है।
- इन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से लोगों के संपर्क में आने से मना किया गया है।
- बाजारों में नियमित रूप से सफाई करने, मास्क का इस्तेमाल, शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की अपील की गई है।
बाजार संघों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 प्रोटोकॉल की निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए उप समितियां बनाने के लिए कहा गया है। गाइडलाइन के मुताबिक, स्व-नियमन के असफल होने पर सरकारी एजेंसियां बाजारों के खुलने और न खुलने को लेकर उपाय कर सकती हैं। यहां तक कि किसी क्षेत्र में ज्यादा केस सामने आने पर उससे नजदीक बाजारों को बंद किया जा सकता है। टॉयलेट, हैंड वॉशिंग और पेयजल स्टेशनों की रोजाना दो से तीन बार अच्छे से सफाई के निर्देश दिए गए हैं। ओपन स्पेस और लोगों के इस्तेमाल में आई जगहों को भी रोजाना सैनेटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं।