चैतन्य भारत न्यूज
साल 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में सोमवार को पठानकोट अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गए 6 आरोपियों के नाम ग्राम प्रधान सांजी राम (मुख्य आरोपी), परवेश दोषी, दो विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया, सुरेंद्र वर्मा, हेड कांस्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता हैं। इस मामले में अदालत ने विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया है। फैसले को मद्देनजर रखते हुए अदालत के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आरोपियों को भी कड़ी सुरक्षा में अदालत लाया गया था। अदालत शाम 4 बजे दोषियों को सजा सुनाएगी।
Punjab: Security heightened outside Pathankot court ahead of verdict in Kathua rape-murder case pic.twitter.com/XaCdsSMnKd
— ANI (@ANI) June 10, 2019
हैवानियत को पार करने वाली थी घटना
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 जनवरी 2018 को एक आठ साल की बंजारा समुदाय की बच्ची घोड़ों को चराने के लिए निकली थी। इसके बाद बच्ची घर नहीं लौटी थी। बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया गया। फिर उसे चार दिन तक बेहोश रखा था। चार दिन बाद बच्ची की पत्थरों से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 17 जनवरी को उसकी लाश जंगलों में मिली थी। इस घटना के बाद देशभर में बवाल मचा था। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड के कलाकार भी इंसाफ की गुहार लगा रहे थे।
पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था जिनमें से एक को नाबालिग बताया गया। वारदात के मुख्य आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। आठ में से सात आरोपियों के खिलाफ अप्रैल 2018 में शुरू हुई सुनवाई पिछले सप्ताह 3 जून को समाप्त हुई। एक किशोर की सुनवाई अभी शुरू होनी है। दरअसल,उसकी उम्र की याचिका पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी अभी बाकी है। पहले मामले की सुनवाई जम्मू-कश्मीर अदालत में हुई थी। लेकिन फिर पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को जम्मू-कश्मीर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पंजाब के पठानकोट अदालत को ट्रांसफर कर दी थी।