चैतन्य भारत न्यूज
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कोयना मित्रा को कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में 6 महीने जेल की सजा दी है। साथ ही मामले में ब्याज समेत 4.64 लाख रुपए के भुगतान का भी आदेश दिया है। कोयना को ये भुगतान मॉडल पूनम शेट्ठी को करना होगा। पूनम ने 2013 में कोयना के खिलाफ चेक बाउंस होने के बाद केस दर्ज कराया था।
छह साल पुराना है केस
जानकारी के मुताबिक, कोयना पर पैसे उधार लेने और समय पर ना चुकाने का आरोप है। कहा जा रहा है कि, मुंबई की रहने वाली मॉडल पूनम सेट्ठी ने साल 2013 में कोयना मित्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पूनम का कहना था कि, ‘कोयना ने अपनी जरूरत बताकर उनसे 22 लाख रुपए उधार लिए थे। इसी रकम को वापस देने के लिए कोयना ने पूनम को 3 लाख रूपए का एक चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था। चेक बाउंस होने के बाद पूनम ने मामला दर्ज कराया।’
वहीं कोयना ने इन इल्जामों को झूठा बताया था। उनका कहना था कि, पूनम के पास उधार देने की क्षमता ही नहीं थी बल्कि पूनम ने उनके कई चेक चुरा लिए थे। हालांकि सुनवाई के दौरान कोयना यह बात साबित ही नहीं कर पाई कि पूनम ने उनके चेक चुराए थे।
कोर्ट ने खारिज की कोयना की दलीलें
कोर्ट का कहना है कि, ‘एक बार यह मान भी लिया जाए शिकायतकर्ता ने कोयना के चेक (जो कि ब्लैंक थे) को उसके घर से चुरा लिया था और उनका गलत इस्तेमाल किया। तो भी अभिनेत्री के पास इस पेमेंट को रोकने का पूरा मौका था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।’ खबरों के मुताबिक, कोयना की ओर से मामले में रखी गई दलीलों को बेबुनियाद बताते हुए उनके पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया गया है। साथ ही उन्हें धोखाधड़ी के मामले में दोषी मानते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाई है।
कोयना का बयान
इस पूरे मामले को लेकर कोयना का कहना है कि, ‘यह एक धोखाधड़ी का मामला है। समय के साथ सच्चाई सामने आ जाएगी।’ उन्होंने कहा कि, ‘वे बगुनाह हैं, उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है।’ इसके अलावा कोयना ने कहा कि, ‘फाइनल सुनवाई के दौरान मेरा वकील कोर्ट में मौजूद भी नहीं था, मेरी दलीलें सुनी ही नहीं गई। हम इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएंगे।’