चैतन्य भारत न्यूज
केंद्र सरकार ने शनिवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, अगले आदेश तक देश भर में शराब की दुकानें बंद ही रहेंगी। इसके अलावा तंबाकू और गुटखा बिक्री पर भी पहले की तरह बैन जारी रहेगा।
हेयर सैलून और नाई की दुकानें भी बंद रहेंगी
गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि सरकार के नए दिशा-निर्देश के अनुसार अगले आदेश तक शराब की दुकानों, गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि, ‘हेयर सैलून और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी। हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो वस्तुओं की बिक्री करते हैं। नाई की दुकानों और हेयर सैलून को खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत नहीं है।’ बता दें कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के डर से कई राज्यों में सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाया हुआ है।
बार, क्लब रहेंगे बंद
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए आदेश में बार और क्लब को बंद रखने के आदेश दिए थे। गृह मंत्रालय के मुताबिक, 25 अप्रैल से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों और पड़ोस की दुकानों के साथ ही अलग-अलग दुकानों को खोलने की इजाजत है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में भी जरुरी सामान की दुकाने खोलने की अनुमति दी है। हालांकि, कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में ये आदेश लागू नहीं होंगे। ऐसे इलाकों में सभी तरह की दुकानों पर प्रतिबन्ध लागू रहेगा. जरुरी सामान की दुकानों में राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं।
जानिए कौन सी दुकान खुली रहेगी और कौन सी बंद
- लॉकडाउन के दौरान रिहायशी परिसरों, पास-पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति, बड़े बाजार बंद रहेंगे।
- शहरी इलाकों की रिहायशी कॉलोनियों के परिसरों और गली-मोहल्ले की दुकानों को खोलने की अनुमति।
- बड़े बाजारों में स्थित दुकानों को अभी खोलने की अनुमति नहीं।
- ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति।
- मॉल अभी बंद रहेंगे।
- हॉटस्पॉट और नियंत्रण वाले क्षेत्रों की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी।
- ई-कॉमर्स कंपनियां भी सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी।
- गांव हो या शहर शराब और गुटखा और तंबाकू की बि्क्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
- नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं की सीमा से बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों की दुकानों को भी खोला जा सकता है।
- खुली दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम लिया जा सकेगा।
- दुकानों के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।