चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सोमवार को मोटर वाहन संशोधन के विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी अब सड़क दुर्घटना और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना देना होगा। संशोधित विधेयक में 10 गुना तक जुर्माने और जेल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं।
विधेयक में सड़क सुरक्षा के कई सख्त प्रावधान रखे गए हैं जो इस प्रकार हैं-
- यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 100 रुपए की जगह अब 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- यदि किसी अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया तो 500 रुपए के स्थान पर अब 2 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
- वाहन का अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर 5 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर भी 5 हजार रूपए जुर्माना देना होगा।
- आपात वाहनों जैसे एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
- बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 1 हजार रूपए जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित।
- अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी 10 हजार रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
- खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर जुर्माना 1 हजार रूपए से बढ़ाकर 5 हजार रूपए कर दिया गया है।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
- ओवरलोडिंग पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
- सीट बेल्ट न बांधने पर 1 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
- ओवर स्पीडिंग पर 1 से 2 हजार रुपए तक जुर्माना देना होगा।
- बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर 2 हजार रुपए तक जुर्माना देना होगा।