चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 16 दिसंबर यानी आज से सभी बैंकों में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) सुविधा 24 घंटे के लिए कर देने की घोषणा की है। यह नियम आज से लागू हो गया है। इसके लिए बैंक ग्राहकों से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले शनिवार और रविवार को यह सुविधा बंद रहती थी। इतना ही नहीं पहले सिर्फ सुबह आठ से शाम को सात बजे तक आप एनईएफटी के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते थे।
ग्राहकों की सुविधा के लिए लिया फैसला
ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए आरबीआई ने अब इसे 24 घंटे करने का फैसला लिया है। आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि, ‘अब एनईएफटी के तहत ट्रांजैक्शन की सुविधा छुट्टी समेत हफ्ते के सातों दिन उपलब्ध होगी।’ आरबीआई ने सभी बैंकों को सुचारू तरीके से एनईएफटी ट्रांजैक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
RTGS भी हो चुका निशुल्क
बता दें 6 जून को हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक में आरबीआई ने आम जनता को तोहफा देते हुए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के जरिए होने वाला लेन-देन निशुल्क कर दिया था। यह नियम एक जुलाई से लागू हो चुका था।
क्या होता है NEFT
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) किसी भी बैंक के जरिए रुपए ट्रांसफर करने यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने का तरीका है। इंटरनेट के जरिए दो लाख रुपए तक के लेन-देन के लिए एनईएफटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए आम आदमी या फिर कोई कंपनी रुपए किसी दूसरी ब्रांच या किसी दूसरे शहर की ब्रांच में किसी भी व्यक्ति या संगठन अथवा कंपनी को भेज सकते हैं। अब लगभग सभी बैंकों में एनईएफटी की सुविधा मिलती है। लेकिन इसके लिए भेजने वाले और पैसा पाने वाले, दोनों के पास इंटरनेट बैंकिंग सेवा का होना जरूरी है। इस सुविधा के तहत पैसे भेजने के लिए ग्राहक को सभी तरह की जानकारी बैंक को देनी होती है। यदि दोनों खाते एक ही बैंक के हैं तो कुछ ही सेकेंड्स में पैसा ट्रांसफर हो सकता है।