चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2012 में निर्भया के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में चारों आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपितों को 22 जनवरी को सजा दी जाए। आरोपितों को सुबह 7 बजे सजा दी जाएगी। कोर्ट में ये फैसला वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनाया गया। इस दौरान मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। सुनवाई के दौरान निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां कोर्ट में ही रो पड़ीं।
पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा कि, ‘सच्चाई एक दिन जरूर जीतती है। मुझे मालूम था कि एक दिन ऐसा ही फैसला आएगा।’ उन्होंने फैसले पर संतुष्टि जाहिर की है।’ उन्होंने कहा कि ‘मेरी बेटी को आज न्याय मिल गया है। आज जिस तरह से चारों दोषियों को सजा सुनाई गई है यह देश की महिलाओं को और सशक्त बनाएगा। यह फैसला देश के लोगों की न्यायिक व्यवस्था में आस्था को और मजबूत करेगा।’
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, आरोपी पक्ष 14 दिनों के भीतर अपने कानून उपायों का प्रयोग कर सकता है। कानून के मुताबिक जब किसी व्यक्ति को जिसे मौत की सजा मिली हुई है, उसकी सभी कानूनी उपाय समाप्त हो जाते हैं तब ब्लैक वारंट या डेथ वारंट की कार्यवाही शुरू होती है। ऐसे में दोषी अक्षय, पवन, मुकेश और विनय के पास डेथ वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का और वक्त है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। वहीं दोषियों के वकील एपी सिंह का कहना है कि, ‘हम सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देंगे।’