चैतन्य भारत न्यूज
पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम पिछले कई दिनों से आईएनएक्स मीडिया मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) के शिकंजे में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम से जुड़ा मामला सुना गया, जहां कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
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जस्टिस भानुमती की बेंच ने कहा कि, जब सीबीआई ने उन्हें कस्टडी में लिया है, तो ऐसे में हम अंतरिम जमानत रद्द होने के फैसले को खारिज नहीं कर सकते। जानकारी के मुताबिक, चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी। दरअसल ये मामला अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है।
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सूत्रों का कहना है कि सीबीआई और ईडी चिदंबरम की कस्टडी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ईडी उन्हें हिरासत में लेकर और पूछताछ करेगी। ईडी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। ईडी का कहना है कि, चिदंबरम ने अपने करीबियों और आईएनएक्स मीडिया केस के साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर भारत और विदेश में मुखौटा कंपनियों (शेल कंपनियों) का जाल बनाया। बता दें 21 अगस्त की रात सीबीआई ने चिदंबरम को जोरबाग स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। सोमवार को उनकी कस्टडी खत्म हो रही है।