चैतन्य भारत न्यूज
रांची. झारखंड की राजधानी रांची में बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में आरोपी राहुल रॉय उर्फ अंकित राज उर्फ रॉकी को सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को फांसी की सजा सुनाई।
बता दें दोषी राहुल राय मूलत: बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय के धुरा गांव का रहने वाला है। उसके पिता उमेश प्रसाद ऑटो चालक हैं। जानकारी के मुताबिक, जिस समय राहुल को सजा सुनाई गई, उस समय उसके परिवार का कोई सदस्य उसके साथ नहीं था।
2016 में हुई थी घटना
गौरतलब है कि 15-16 दिसंबर 2016 को दरिंदे ने बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसको जलाकर मारने की घटना को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड में सीबीआई ने 19 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी और 25 अक्टूबर को इस मामले में आरोप तय किया गया था।
सीबीआई ने की फांसी की मांग
बहस के दौरान 13 दिसंबर को सीबीआई ने घटना को बर्बरतापूर्ण बताते हुए फांसी की मांग की थी। आरोपी के वकील और सीबीआई के वकील दोनों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने 20 दिसंबर को आरोपी राहुल को दोषी करार दिया। इसके बाद यानी 21 दिसंबर को सीबीआई की कोर्ट ने राहुल को फांसी की सजा सुनाई।