चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए स्कूली छात्रों के बैग का वजन घटाने की घोषणा की है। नई नीति में कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यही नहीं बल्कि कक्षा 2 तक के छात्रों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा, कक्षा 3 से 6 के लिए साप्ताहिक 2 घंटे तक का होमवर्क, कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क और कक्षा 9 से 12 के लिए अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क सीमित होना चाहिए।
इसके अलावा सबसे खास बात है कि, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को नए शैक्षणिक सत्र से इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया है। बैग का वजन कम करने के अलावा नई शिक्षा निति के अनुसार स्कूलों में लॉकर और डिजिटल वेटिंग मशीन उपलब्ध कराना, परिसर में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना और ट्रॉली स्कूल बैग को प्रतिबंधित करना भी सिफारिशों में से हैं।
खबरों की मानें तो स्कूल में वजन मापने के लिए मशीन भी रखी जाएगी, वहीं प्रकाशकों को किताबों के पीछे उसका वजन भी छापना होगा। पॉलिसी के अनुसार, किताबों का वजन 500 ग्राम से 3.5 किलोग्राम होना चाहिए, वहीं कॉपियों का वजन 200 ग्राम से 2.5 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा टिफ्फिन का वजन 200 ग्राम से 1 किलो और पानी की बोतल का वजन भी 200 ग्राम से 1 किलो के बीच रहेगा। इस पॉलिसी में बच्चों की पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाने के लिए भी कहा गया है।
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