चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने साल 2019 की शुरुआत में टीवी देखने के नियमों में कई बदलाव किए थे। अब ट्राई ने टीवी देखने वाले लोगों के लिए एक और नया नियम लागू किया है। ट्राई ने DTH सब्सक्राइबर्स के लिए KYC (know your customer) अनिवार्य कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, ट्राई ने देश के सभी डीटीएच ऑपरेटर्स (केबल ऑपरेटर्स) से कहा है कि, उनके लिए अब अपने सब्सक्राइबर्स का केवाईसी कराना जरूरी है। बता दें टीवी केबल को जारी रखने के लिए KYC प्रकिया ठीक वैसी ही होगी जैसे नया सिम कार्ड लेने पर की जाती है। ट्राई का यह नियम मौजूदा और नए दोनों ही DTH ग्राहकों के लिए लागू है। ग्राहकों को केवाईसी कराने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। वहीं जो भी ग्राहक नया कनेक्शन लेंगे उन्हें भी सबसे पहले कराना होगा। इसके बाद ही नए डीटीएच कनेक्शन के साथ मिलने वाले सेट-टॉप-बॉक्स को इंस्टॉल किया जाएगा। केवाईसी कराने के लिए ग्राहकों को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज की कॉपी देनी पड़ेगी।
- बता दें डीटीएच के लिए केवाईसी इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स द्वारा सहमति मिलने के बाद लागू किया गया है।
- अब डीटीएच सेट-टॉप-बॉक्स उसी पते पर लगाया जाएगा जो पता कनेक्शन ऐप्लिकेशन फॉर्म में दर्ज होगा।
- केबल ऑपरेटर सब्सक्राइबर की पहचान को वेरीफाई करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेंगे, इसके बाद ही सेट-टॉप-बॉक्स के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी।
- जिन भी सब्सक्राइबर के पास मोबाइल फोन नहीं है, उन्हें पहचान प्रमाण पत्र (हार्ड कॉपी या डिजिटल फॉर्म में) जमा करना होगा।
- जिन मौजूदा सब्सक्राइबर्स का डीटीएच कनेक्शन मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है उन्हें 2 साल के अंदर इसे लिंक कराना होगा।
- केबल ऑपरेटर्स को सिर्फ ग्राहकों के वेरिफिकेशन डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करने की अनुमति है, लेकिन ट्राई सेट टॉप बॉक्स के जरिए उनके लोकेशन डेटा को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं देता है।