चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक-3 में इस बार कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। अनलॉक-3 के तहत 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। हालांकि, अभी मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K
— ANI (@ANI) July 29, 2020
5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी।
इनके अलावा सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो रेल सेवाओं पर भी पाबंदी जारी रहेगी। सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोहों पर रोक रहेगी।
सरकार ने कहा है कि, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है।